न्यायालय ने यूट्यूब चैनल ‘4पीएम’ को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

 

नई दिल्ली,: उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूब चैनल ‘4पीएम’ पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया है कि ‘4पीएम’ यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि चैनल जनहित के मुद्दों को उजागर करता है और इसे बंद करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस निर्णय को लेने के पीछे क्या आधार था और क्या यह कदम उचित प्रक्रिया के तहत उठाया गया।

यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण से जुड़े अहम सवालों को उठाता है। आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत सुनवाई की संभावना है। न्यायालय ने फिलहाल याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों से लिखित जवाब माँगा है ताकि मामले की अगली सुनवाई में सभी तथ्यों और पक्षों को ध्यान में रखा जा सके।

 

 

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