अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सोरेन सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन

झारखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, रि-एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, और किताबें सिर्फ तय दुकानों से खरीदने की शर्तें लगाने जैसी कई शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई स्कूल सरकार की निर्धारित गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

मंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने अपने गृह जिले, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में 78 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों पर गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। नोटिस में स्कूलों के प्रबंधन से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है, ताकि मामले की जांच की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

इस कदम से यह संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी।

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