बकरीद से पहले गोहत्या पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-कोई जल्दबाजी नहीं है 

द मीडिया टाइम्स डेस्क

पटना, 26 मई : बकरीद से पहले गोहत्या पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस बागची की पीठ ने मंगलवार को मामले की जल्द सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए कहा कि आपको यह एक दिन पहले याद आया। कोई जल्दबाजी नहीं है। धन्यवाद। दरअसल, अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद में अब केवल दो दिन बचे हैं, इसलिए याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए। यह जनहित याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई है। याचिका में देशभर में गोहत्या विरोधी कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की गई है। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कानून के अनुसार बूचड़खानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें। याचिका में कहा गया है कि गाय और गोवंश की अवैध हत्या रोकने के लिए राज्यों को सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *