द मीडिया टाइम्स डेस्क :
पटना, 23 मई : बिहार में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में तैनात लोगों को अब टीईटी परीक्षा पास करना होगा।जबतक टीईटी परीक्षा पास नहीं करेंगे तबतक उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय लिया है। विभागीय सत्र 2015-17 और 2017-18 के प्रशिक्षित शिक्षकों को अब प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे TET परीक्षा पास करेंगे। नए आदेश के अनुसार, सत्र 2015-17 और 2017-18 में प्रशिक्षण (Training) प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी दिया जाएगा, जब वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करेंगे। शिक्षा विभाग के इस कड़े रुख के बाद राज्यभर के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों सहित हजारों शिक्षकों के बीच चर्चा और चिंता का माहौल तेज हो गया है। विभाग ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अब केवल डीईएलएड (D.El.Ed) या अन्य कोई शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना प्रशिक्षित वेतनमान पाने के लिए काफी नहीं होगा। इसके लिए TET उत्तीर्ण होना एक अनिवार्य शर्त बना दी गई है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
