बेटी के जन्म के बाद पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद

पुणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध न केवल एक महिला के अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी अपनी पत्नी को लगातार इस बात पर प्रताड़ित करता था कि उसने बेटी को जन्म दिया है। घटना वाले दिन विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी।
अदालत ने सुनवाई में साफ कहा कि महिला को केवल इसलिए प्रताड़ित और मार देना कि उसने पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया, नारी गरिमा और मानवता के खिलाफ अपराध है।
अदालत ने सुनवाई में साफ कहा कि महिला को केवल इसलिए प्रताड़ित और मार देना कि उसने पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया, नारी गरिमा और मानवता के खिलाफ अपराध है।
न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है।
पुणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने यह जघन्य अपराध उस समय किया जब उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी अपनी पत्नी पर लगातार बेटी पैदा करने को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता था। घटना के दिन विवाद बढ़ने पर उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

अदालत ने इसे “नारी गरिमा और मानवता के खिलाफ अपराध” बताते हुए कहा कि महिला को केवल इसलिए प्रताड़ित और हत्या कर देना कि उसने पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया, समाज के लिए कलंक है।

न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish