डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका

द मीडिया टाइम्स डेस्क 

नयी दिल्ली, : देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे को टोल फ्री बनाए रखने के अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिली है, जो इस रूट से प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। यह कंपनी डीएनडी फ्लाईवे का संचालन करती है और दिसंबर 2024 में आए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार चाहती थी, जिसमें कोर्ट ने फ्लाईवे को टोल फ्री रखने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पहले के आदेश में कोई त्रुटि या पुनर्विचार योग्य कारण नहीं है। NTBCL की दलील थी कि उसे भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है और परियोजना लागत की वसूली अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया।

यह फैसला आम जनता के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डीएनडी फ्लाईवे दिल्ली और नोएडा के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिसका रोजाना हजारों लोग उपयोग करते हैं। टोल हटने के बाद से न केवल यात्रा समय में कमी आई है बल्कि आम लोगों की जेब पर भी असर कम हुआ है।

 

 

 

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