वायु प्रदूषण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा – सीएक्यूएम अधिकारियों को आवास दें

द मीडिया टाइम्स डेस्क 

नई दिल्ली : वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management – CAQM) के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उसके आसपास के क्षेत्रों में उचित आवास उपलब्ध कराए।

यह निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उस समय दिया जब न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने लिए उचित आवास की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

कोर्ट ने माना कि जिस संस्था को वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है, उसके अधिकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव बेहद चिंताजनक है। अदालत ने केंद्र से स्पष्ट रूप से कहा कि वह शीघ्र ही इस मुद्दे को सुलझाए और सभी संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त आवास प्रदान करे ताकि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

सीएक्यूएम की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से भी आते हैं।

यह मामला दर्शाता है कि केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने वाले अधिकारियों के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

 

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