राष्ट्रपति ने नौकरी के लिए जमीन ‘घोटाले’ में लालू प्रसाद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी

द मीडिया टाइम्स डेस्क 

नई दिल्ली : नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचा जा रहा है और इसे बहुचर्चित “जमीन के बदले नौकरी” घोटाले के रूप में जाना जाता है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) और भारत न्याय संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के अंतर्गत अभियोजन की यह अनुमति प्रदान की है। यह मंजूरी अभियोजन प्रक्रिया की कानूनी आवश्यकता थी, क्योंकि लालू प्रसाद उस समय केंद्र सरकार में मंत्री पद पर थे।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने कई लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनके परिवारों से दिल्ली और बिहार में बहुमूल्य जमीनें अपने परिवार के नाम पर लिखवाईं। ईडी इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जबकि सीबीआई पहले से ही आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के बाद अब जांच एजेंसियों के लिए कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है और लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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