दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद में उपस्थित होने संबंधी रशीद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद अब्दुल रशीद शेख की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने संसद के चालू सत्र में भाग लेने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था।

रशीद शेख की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने शुरू में सांसद को अनुमति देने के पक्ष में विचार किया था। हालांकि, इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करने की बात की, जिससे अब इस पर फैसला अगले कुछ दिनों में आ सकता है।

रशीद शेख वर्तमान में आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा किया जा रहा है। शेख ने अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि वह संसद के महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने के अधिकार से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद होना उनका संवैधानिक अधिकार है।

इस मामले में अदालत का निर्णय सांसद के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पेश करेगा। कोर्ट ने इस पर विस्तृत विचार करने के बाद ही फैसला देने का निर्णय लिया है

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