दो प्रमुख IAS कोचिंग संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 8-8 लाख रुपये का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने दो नामी IAS कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर 8-8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन संस्थानों पर झूठे दावों और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए छात्रों को गुमराह करने का आरोप साबित हुआ।

प्राधिकरण के अनुसार, कोचिंग सेंटरों ने अपनी सफलता के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग किया। जांच में पाया गया कि संस्थानों ने UPSC परीक्षा में चयनित छात्रों की संख्या को गलत तरीके से प्रचारित किया, जिससे अभ्यर्थियों को भ्रमित किया गया।

CCPA ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि छात्रों और अभिभावकों को गलत जानकारी से बचाया जा सके। प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों को भविष्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखने की भी चेतावनी दी है।

> इस कार्रवाई को शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रामक दावों पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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