2008 का मुंबई हमला: तहव्वुर राणा की याचिका पर 9 जून को दिल्ली की अदालत में सुनवाई

नई दिल्ली: 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की ओर से दायर एक याचिका पर दिल्ली की एक अदालत 9 जून को सुनवाई करेगी। इस याचिका में राणा ने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मांगी है।

विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। अदालत ने जेल अधिकारियों से पूछा है कि क्या राणा को नियमों के तहत अपने परिजनों से बातचीत करने की सुविधा दी जा सकती है।

तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया जारी है, जहां उस पर मुंबई हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, राणा कथित रूप से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के संपर्क में था और उसने पाकिस्तान के नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत में निशानों की रेकी करने में मदद की थी।

राणा को इससे पहले अमेरिका में एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन भारत सरकार ने 26/11 हमले से जुड़े आरोपों में उसे भारत लाने का अनुरोध किया, जिसे अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दी थी।

अब वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और अदालत में चल रही सुनवाई का इंतजार कर रहा है। आगामी 9 जून को यह तय किया जाएगा कि उसे अपने परिवार से बातचीत की अनुमति मिलेगी या नहीं।

यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिहाज़ से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

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