लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सप्ताहांत पर परिवार से मिलने की दी अनुमति

द मीडिया टाइम्स डेस्क 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी आशीष मिश्रा को सप्ताहांत पर अपने परिवार से मिलने की इजाजत दे दी है। आशीष मिश्रा, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र हैं, पर 2021 में हुई उस हिंसा में शामिल होने का आरोप है, जिसमें चार किसान मारे गए थे।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने न्यायालय को बताया कि आशीष को अपनी बेटियों से मिले चार साल हो चुके हैं। उन्होंने मानवीय आधार पर सप्ताहांत के दौरान परिवार से मिलने की अनुमति की मांग की।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस दलील को सुनने के बाद जमानत की शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए कहा कि आशीष मिश्रा मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक लखीमपुर जिले से बाहर रहेंगे, लेकिन सप्ताहांत पर उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाती है।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक वाहन से कई प्रदर्शनकारियों को कुचलने की घटना हुई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा पर हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ओर जहां कानूनी प्रक्रिया को मानवीयता के साथ संतुलित करने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर यह पीड़ित पक्ष के लिए संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है।

 

 

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