प्लैनेट मराठी के संस्थापक अक्षय बर्डापूरकर समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज

मुंबई, 18 अगस्त: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्लैनेट मराठी के संस्थापक अक्षय बर्डापूरकर और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पूर्व व्यवसायिक साझेदार को ₹85 लाख की चपत लगाई।

पुलिस के अनुसार, यह एफआईआर रविवार को मुलुंड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धोखाधड़ी, जालसाजी और समान इरादे से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई। आरोपियों में बर्डापूरकर के अलावा मणाली दीक्षित, डोडा दौलत आहिरे और धवल जयशुखलाल शाह के नाम शामिल हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है, यानी यह भारत की नई दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता – BNS) के लागू होने से पहले का है। इसलिए इसमें IPC की धाराओं का ही उपयोग किया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने निवेश और व्यावसायिक साझेदारी के नाम पर झूठे दस्तावेज़ तैयार किए और ₹85 लाख की राशि हड़प ली। इस मामले में विस्तृत जांच जारी है और पुलिस सभी संबंधित साक्ष्यों की छानबीन कर रही है।

प्लैनेट मराठी एक प्रमुख मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसने क्षेत्रीय कंटेंट को नई पहचान दी है। लेकिन अब इसके संस्थापक कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है।

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