पुणे नगर निगम ने प्लास्टिक उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की, व्यापारियों को स्वच्छता नोटिस जारी

पुणे नगर निगम (PMC) ने प्लास्टिक उपयोग और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। PMC आयुक्त Naval Kishore Ram के आदेश के बाद 30 जुलाई, 2025 से यह अभियान लागू किया गया।

PMC ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को वेन्य और ड्राई वेस्ट के लिए दो अलग-अलग डस्टबिन स्थापित करने और हर दिन प्रत्येक वार्ड में कम से कम 25 निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी किया जाता है और बाद में जुर्माना लगाया जाता है।

इस अभियान के तहत अब तक कुल 2,074 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। PMC ने 607 मामलों में ₹1.04 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूल किया और लगभग 8,090 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री ज़ब्त की गई। प्रत्येक ग्राहक या व्यापारी को पहली बार उल्लंघन पर ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000, और बार-बार उल्लंघन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया गया। कम स्वच्छता बनाए रखने वाले व्यापारियों को ₹500 का जुर्माना भी लगाया गया।

PMC और केंद्रीय टीम ने दुकानदारों के बीच जागरूकता भी फैलायी, emphasizing किया कि स्वच्छता केवल दुकान के भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी बनाए रखना अनिवार्य है। धायरी इलाके में विशेष छापेमारी के दौरान कई दुकानदारों को ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया गया।

PMC का कहना है कि यह अभियान नगर में स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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