द मीडिया टाइम्स डेस्क
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
जनहित याचिका में मांग की गई थी कि हमले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच कराई जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस गंभीर हमले की पारदर्शी जांच से जनता को सच्चाई जानने का अवसर मिलेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकेंगे।
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं होते और उनकी नियुक्ति से जांच की गुणवत्ता में कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता। पीठ ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और कोर्ट को हर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुरक्षा और जांच से जुड़े मामलों में जिम्मेदार एजेंसियों को ही काम करने देना चाहिए। अब यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास है और देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

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